टैक्स रजिस्ट्रेशन

80 जी रजिस्ट्रेशन

इनकम टैक्स में छूट के उद्देश्य से स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए 80 जी का रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है. एक दानदाता चाहे वो कोई व्यक्ति, कम्पनी, एसोसिएशन या संगठन हो यदि वो किसी स्वयं सेवी संस्था को कुछ राशि दान देता है तो अपनी कुल वार्षिक आय में से इनकम टैक्स में छूट पाने के दायरे में वो आता है. उसे यह छूट इनकम टैक्स एक्ट के 80 जी के तहत मिलती है. फिर भी, दानदाता द्वारा दान की गई राशि उसकी कुल आय से दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
दान जो भी हो वह प्रचलन में आने वाली करेंसी में होना चाहिए और इसे केस बुक में दर्शाया जाना चाहिए. बाइक-कम्प्यूटर आदि भी दान में दी जाए तो उनका मूल्यांकन करके कि ये कितने रूपये कि है उन्हें रूपयों में ही आंका जाए. दान लेने वाली संस्था को ऐसे दान पर रसीद देनी होती है जिस पर 80 जी रजिस्ट्रेशन का नम्बर व दिनांक दर्ज हो. इससे यह पता चलता है कि 80 जी सर्टिफिकेट मान्य है.
80 जी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में 3-4 महिने लगते हैं और यह निश्चित अवधि के लिए ही मिलता है. रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रस्ट डीड की एक कॉपी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और कार्य का विवरण की विस्तृत रिपोर्ट और की हुई एकाउण्ट्स की नकलें जरुरी होती है. कुछ शर्ते भी है जो 80 जी के तहत पूरी की जानी हाती है वह है कि इसमें बिजनेस इनकम स्वयं सेवी संस्था की इनकम के साथ शामिल न हो. स्वयंसेवी संस्था किसी धार्मिक समुदाय व जाति के लाभ के लिए कार्य न कर रही हो. स्वयंसेवी संस्थाओं को संस्था की आय व खर्चों का नियमित हिसाब रखना चाहिए.

12 ए रजिस्ट्रेशन

12 ए रजिस्ट्रेशन एक संगठन को इनकम टैक्स में छूट दिलाने के लिए किया जाने वाला रजिस्ट्रेशन है. इसे एक बार ही रजिस्टर किया जाता है. 12 ए के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 ए का फार्म भरा जाता है.
एप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा होने में 3 से 6 महिने लगते है. रजिस्ट्रेशन संस्था के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले इनकम टैक्स विभाग (एक्जेंप्शन) के कमिश्नर कार्यालय में होता है.
रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना जरुरी है उसके बाद एप्लिकेशन फार्म भर कर उसे संबंधित विभाग में देना होता है. तत्पश्चात संस्था को विभाग से स्पष्टीकरण का नोटिस प्राप्त होता है. इसमें 2-3 महिने लगते है. स्पष्टीकरण का माकूल जवाब संस्था को संबंधित कार्यालय में तय समय पर देना होता है. जवाब के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होते हैं. संस्था का कंस्लटेंट विभाग में 12 ए का सर्टिफिकेट मिलने तक व्यक्तिगत तौर पर भी फॉलोअप कर सकता है.
इस कार्य के लिए इनकम टैक्स विभाग में फॉलोअप के लिए जो कंस्लटेंट रखे जाते हैं वो अपनी, फीस लेकर ये सेवाएं देते हैं. चाणक्य कंसल्टेंसी आपको 12 ए के तहत इनकम टैक्स में छूट का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स विभाग में कैसे प्राप्त हो इसके लिए पूरा मार्गदर्शन व परामर्श देगी व इस पूरी प्रक्रिया में आपको सहयोग करेगी.

Tax Exemption Registration for NGO

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