विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) रजिस्ट्रेशन
एफसीआरए शब्द को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट) के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जिसका रजिस्ट्रेशन संस्था को विदेशी फंड लेने के लिए करवाना अनिवार्य है. स्वयंसेवी संस्थाएं जो भी आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम कर रही है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के लिए वांछित पात्रता रखती है. संस्थाएं जिनकी कार्यकारिणी में कोई विदेशी सदस्य शामिल हो वे एफसीआरए के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकती है. लेकिन इस तरह के मामलों में सरकारी संस्थाएं बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाती है.
जब कोई संस्था एफसीआरए लेना चाहती है तो उसे कुछ प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं को पूरा करना होता है. भारत में इस पर कानून बना है और उसे अनुसरण करना जरूरी है. इसलिए इसके नियम और प्रावधानों को समझना बेहद जरूरी है. संस्था के सदस्यों को इस सबकी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए.
यदि कोई स्वयंसेवी संस्था एफसीआरए प्राप्त करना चाहती है तो रजिस्ट्रेशन में चाणक्य मदद कर सकती है. चाणक्य डोक्यूमेंटेशन में सपोर्ट के साथ ही विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में मदद करती है. डोक्यूमेंटेशन परामर्श के द्वारा चाणक्य स्वयंसेवी संस्थाओं को इस तरह के मामले आसान करने में पूरा सहयोग देती है.
अस्थाई एफसीआरए व स्थाई (परमानेंट) एफसीआरए के लिए संस्थाएं हमसे सहयोग ले सकती हैं.