35 एसी 1(ii) और 1 (iii) रजिस्ट्रेशन – अनुसन्धान हेतु
आयकर अधिनियम की धारा 35 एसी 1 (ii) और 1 (iii) के तहत अनुसन्धान कने वाले संगठनों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन ) किया जाता है. इस प्रक्रिया में पंजीकृत होने के बाद अनुसन्धानकर्ता संगठन को दानदाता द्वारा दान दी जाने वाली राशि पर आयकर में छूट मिल सकती है.
यदि कोई संस्था 35 एसी रजिस्ट्रेशन करवाती है उसे 35 एसी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उस संस्था अपने अनुसन्धान कार्य हेतु फंड जुटाना आसान हो जाता है. जिन संस्थाओं के पास अनुसन्धान का कार्य है और उसे सुचारू रूप से चलाना होता है उनके लिए 35 एसी रजिस्ट्रेशन बहुत जरुरी हो जाता है.
एप्लिकेशन के दो सेट के साथ जरुरी दस्तावेज संलग्न करके एप्लिकेशन प्रक्रिया को शुरू करना होता है. चाणक्य की टीम मार्गदर्शन व सहयोग हेतु सदैव आपके साथ है. केन्द्र सरकार ने 35 एसी के तहत नोटिफाइड करने के लिए एक नेशनल कमेटी बना रखी है. सभी संस्थाएं नेशनल कमिटी को प्रोजेक्ट या स्कीम्स स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर सकती है. इस तरह सिर्फ वे योग्य संस्थाएं ही 35 एसी रजिस्ट्रेशन के लाभ उठा सकती है जो योग्यता के मापदंडों के अनुरूप तथ्यपरक रूप से सही है.
35 AC 1(ii) and 1 (iii) Registration for Research Based NGOs