12 ए रजिस्ट्रेशन

आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के तहत रजिस्ट्रेशन स्वयं सेवी संस्थान को आयकर (इंकम टैक्स) में छूट लेने के लिए किया जाने वाला रजिस्ट्रेशन है. एनजीओ को अपने खाते में जमा राशि पर आयकर नहीं लगे इसके लिए आयकर में छूट पाने एनजीओ को 12 ए के तहत पंजीयन करवाना होता है. 12 ए के रजिस्ट्रेशन के लिए 10 ए का फार्म भरा जाता है.
आवेदन करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा होने में निर्धारित समय लगता है. रजिस्ट्रेशन संस्था के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले इंकम टैक्स विभाग (एक्जेंप्शन) के कमिश्नर कार्यालय के तहत होता है.
रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना जरुरी है उसके बाद एप्लिकेशन फार्म भर कर उसे आयकर विभाग में सबमिट करना होता है. नए एनजीओ को 3 वर्ष के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12 ए के तहत दिया जाता है. इसके बाद उनको रिन्यूवल करवाना होता है जो 5 वर्ष के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है, पुराने एनजीओ जिनका 5 वर्ष के लिए 12 ए के तहत पंजीकरण है वे अपना रिन्यूवल अगले 5 वर्ष के लिए करवाने के लिए वापस आवेदन कर सकते है.

5 वर्ष के लिए 12 ए का प्रमाण पत्र लेने संस्था को विभाग से स्पष्टीकरण का नोटिस प्राप्त होता है. इसमें भी निर्धारित समय लगता है. स्पष्टीकरण का माकूल जवाब संस्था को संबंधित कार्यालय में तय समय पर देना होता है. जवाब के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होते हैं. संस्था के अधिकृत व्यक्ति अथवा कंस्लटेंट विभाग में 12 ए का सर्टिफिकेट मिलने तक व्यक्तिगत तौर पर भी फॉलोअप कर सकते है.
इस कार्य के लिए इंकम टैक्स विभाग में फॉलोअप के लिए एनजीओ की और से अनुभवी कंस्लटेंट तय किए जाने पर आसानी से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. चाणक्य कंसल्टेंसी आपको 12 ए के तहत इंकम टैक्स में छूट का सर्टिफिकेट इंकम टैक्स विभाग में कैसे प्राप्त हो इसके लिए पूरा मार्गदर्शन व परामर्श देगी व इस पूरी प्रक्रिया में योग्य एनजीओ को कंसल्टेंसी के तहत सहयोग किया जाता है.

12 A Registration Consultancy

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