गैर लाभकारी (नॉन प्रोफिट) सेक्शन 8 कंपनी पंजीकरण सेवा
इंडियन कम्पनीज एक्ट के की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैरलाभकारी कंपनी (नॉन प्रोफिट कंपनी) बनाई जाती है. इस तरह के संगठन या कंपनी सभी तरह से सभी तरह की सामाजिक विकास की गतिविधियां चलाने के लिए अन्य संस्थाओं की तरह ही कार्य करते हैं. यद्यपि इस तरह की कंपनी में कोई लाभ ग्रहण करने वाला डायरेक्टर्स के लिए प्रावधान नहीं है फिर भी इस तरह की कंपनी को भी डोक्यूमेंटेसन, स्ट्रेटेजिज, ऑब्जेक्टिव्ज आदि पूरी प्रक्रिया को अन्य संस्थाओं की तरह ही फॉलो करना पड़ता है.
इस तरह की संस्थाओं को भी फंड जुटाने की जरूरत पड़ती है. इन संस्थाओं के संचालकों को फंड जुटाने के नवीन तरीकों की सतत तलाश रहती है. चाणक्य इस तरह की कई कंपनियों के साथ फंड रेजिंग के विभिन्न कारगर उपायों पर कंसल्टेंसी का कार्य कर चुकी है. यदि संस्थाएं इस तरह की किसी सहयोग की हमसे अपेक्षा करती हैं तो चाणक्य को उनकी मदद करने में बेहद खुशी होगी. सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन से लेकर डोक्यूमेंटेशन तक में चाणक्य टीम के सदस्य सहयोग देते हैं. संस्था को फंड रेजिंग से लेकर किसी अन्य मुश्किल में भी चाणक्य सहयोग देकर उस संस्था को सफलता के रास्ते ले जाने को ही अपना मिशन मानती है.